सबसे बड़ी कार्रवाई किराना किंग पर हुई, जहां 500 ग्राम के पास्ता पैकेटों में निर्धारित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। विभाग ने 500 पास्ता पैकेट जब्त किए। साथ ही प्रतिष्ठान के पास पैकर्स पंजीकरण नहीं था और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। इन अनियमितताओं पर ₹57 हजार का जुर्माना लगाया गया।
वहीं झंडेवालास फूड लिमिटेड में ‘नमन देसी घी’ के 15 किलोग्राम पैक की जांच में कम तौल मिलने पर 380 घी के पैकेट जब्त किए गए और कंपनी पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा नानाजी फूड प्रोडक्ट्स पर ₹21 हजार, रारा उद्योग (बगरू) पर ₹8 हजार, समस्ता फूड्स प्रा. लि. (सांगानेर) पर ₹16 हजार तथा एस.एस. एंटरप्राइज (मालवीय नगर) पर ₹15 हजार का जुर्माना लगाया गया। दूसरी ओर श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स के निरीक्षण में सभी मानक सही पाए गए और कोई अनियमितता नहीं मिली।
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कम तौल, बिना पंजीकरण कारोबार और अप्रमाणित माप उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि खरीदारी करते समय पैकेट पर अंकित वजन, एमआरपी और अन्य अनिवार्य जानकारी अवश्य जांचें। यदि कहीं कम तौल या किसी अन्य अनियमितता की आशंका हो तो तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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